हाईकोर्ट ने पंचायत सचिवो के वेतन कटौती को असंवैधानिक करार दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत सचिवो के वेतन से की गई कटौती चार माह मे वापस करने शासन को दिया निर्देश…
अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से पंचायत सचिवो ने की थी याचिका प्रस्तुत ।छतीसगढ हाई कोर्ट ने पंचायत सचिवो की वेतन कटौती को असंवैधानिक करार देते हुए उनसे की गई वसूली को लौटाने एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये वतन पुन निर्धारण को असंगत बताते हुए याचिका स्वीकार करते हुए पंचायत सचिवो के पक्ष मे ऐतिहासिक फैसला दिया।
जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ जनपद के 50 से अधिक पंचायत सचिवो ने हाई कोर्ट अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से रिट याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी सैम कोसी की एकल खण्डपीठ ने यचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्को को विधि संगत मानते हुए निर्णय दिया ।न्यायमूर्ति पी सैम कोसी ने शासन को चार माह मे यचिकाकर्तओ से की गई कटौती वापस करने का निर्णय दिया। साथ ही स्थानीय निधि सम्परिक्षा द्वारा वेतन निर्धारण मे सचिवो को देय बड़े हुए वेतन को वापस कम करने के निर्णय पर यचिका कर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु मौका देते हुए, विधि अनुरुप निर्णय लेने हेतु शासन को निर्देशित भी किया है।याचिकाकर्ता रजनी कुमारी जटाशंकर, के के अनंत वा अन्य 50 यचिककर्ता के द्वारा अधिवक्ता रोहित शर्मा, राहुल शर्मा, वतन साहु के माध्यम से यह याचिका प्रस्तुत की थी ।