व्हाट्सएप बैन: DoT के हंटर के खिलाफ साइबर क्राइम! 22 लाख वाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध..

कानूनी विभाग ने साइबर क्राइम पर फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिया है। इन व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। कई उपभोक्ताओं ने सार्वजनिक विभाग के संचार मित्र पोर्टल के माध्यम से इन व्हाट्सएप अकाउंट की रिपोर्ट की है। DoT साइबर क्राइम की भव्य यादों को रोकने के लिए सख्त है।
साइबर क्राइम पर बड़ा प्रहार
पिछले दिनों 4.2 करोड़ मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए। इसके अलावा 27 लाख मोबाइल फोनों के IMEI नंबर भी बैन कर दिए गए हैं। प्रशासनिक विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। DoT ने अपने पोस्ट में साइबर रिजर्व को रोकने के बारे में बताया! ‘संचार मित्र’ की मदद से 22 लाख साइबर क्राइम से जुड़े इंटरनेट अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। फर्जी शेयरों, धोखाधड़ी और साइबर धोखाधड़ी पर रोक का यह कदम, डिजिटल भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।
इसके अलावा साइबर डिपार्टमेंट ने साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए 27 लाख मोबाइल फोन को डब्बा बना दिया है। संचार पोर्टल पर रिपोर्ट करने के बाद लाखों मोबाइल नंबरों का IMEI नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस बड़ी कार्रवाई के चलते करोड़ों मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं।
संचार भागीदार पोर्टल पर रिपोर्ट कैसे करें?
इसके लिए सबसे पहले संचार मित्र की वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा।
फिर आपको जिस नंबर, ई-मेल आदि से कॉल या एसएमएस मिलेगा उसे दर्ज करना होगा।
इसके बाद मैसेज या कॉल का स्टॉल अपलोड करना होगा
अब जिस नंबर पर कॉल या संदेश आया है उसकी जानकारी दर्ज करनी होगी।
फिर जिस समय कॉल या मैसेज रिसीव हुआ वो फिल है।
व्हाट्सएप बैन के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि दर्ज करने के बाद ओटीपी मांगा जाएगा।
ओटीपी दर्ज करें और फिर आपके द्वारा संचार पोर्टल या ऐप पर साइबर क्राइम रिपोर्ट हो जाएगी।