सिक्का नहीं लेना राजद्रोह है, करें 144040 पर शिकायत

कोई दुकानदार या व्यक्ति आरबीआई द्वारा जारी सिक्कों नहीं लेता हैं, या लेने से इंकार करता हैं, तो उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज कराया जा सकता हैं। भारत में वैध मुद्रा लेने से इनकार करने वालो पर आईपीसी की धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। मुद्रा या नोट लेने का वचन भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आरबीआई ने टॉल फ्री नम्बर 144040 भी जारी किया है। ग्राहक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से सिक्कों को लेकर भ्रामक सूचना को दूर करने के लिए लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर जानकारी दी जा रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के सिक्के बंद नहीं किए गए हैं। सभी तरह के सिक्के मान्य हैं।
दुकानदारों की ओर से सबसे ज्यादा भ्रम 10 के सिक्कों को लेकर भ्रामकता के बारे में पहले भी आरबीआई को शिकायतें मिल चुकी हैं। 10 के सिक्के का लेनदेन जारी रहेगा।