केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए दी और 3 महीने की मोहलत…

दिल्ली।
केंद्र सरकार ने आज बुधवार को लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी. केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दी है।
आज क्रैश हो रही थी साइट
पहले से तय समयसीमा के अनुसार, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आज बुधवार को आखिरी तारीख थी और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की वेबसाइट एक्सेस करने से यह साइट कई बार क्रैश हो गई।
बड़ी संख्या में लोगों के अचानक साइट पर आने और उसे एक्सेस करने की वजह से आयकर विभाग की साइट आज पहले करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हो गई. फिर उसे सुधार लिया गया. हालांकि शाम पौने 6 बजे तक भी आयकर विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही और उस पर लोग लिंक नहीं करा सके. कई लोगों ने साइट क्रैश होने से खासे परेशान हुए और ट्विटर पर इसकी शिकायत भी की. साथ ही पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी रखी।
ऑफलाइन भी लिंक कराने की सुविधा
आधार और पैन को लिंक कराने के लिए आज 31 मार्च को अंतिम दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग आए क्योंकि लिंक नहीं कराने पर लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता और बाद में लिंक कराने पर उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता. सरकार ने इस बार के वित्त विधेयक में यह नया नियम शामिल किया है. सरकार की ओर से लोगों को फिलहाल 3 महीने की मोहलत मिल गई है।