15 दिन के भीतर नहीं किया गया फीस समिति का गठन, तो प्राइवेट स्कूलों पर गिरेगी गाज, DPI जितेंद्र शुक्ला ने जारी किया पत्र…

रायगढ़।
दरअसल 24 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ में अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत स्कूलों में फीस समिति का गठन 1 माह के भीतर यानि अक्टूबर माह तक कर लिया जाना था, लेकिन फरवरी खत्म होने तक भी राज्य सरकार के इस आदेश पर प्राइवेट स्कूलों ने अमल नहीं किया है।