गरीब मजदूर एवं दैनिक श्रमिक व कर्मियों से एक महीने तक किराया नहीं मांग सकेंगे मकान मालिक कलेक्टर ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का है प्रावधान..

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशवंत कुमार ने आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक जिले के भवन स्वामी आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं करेंगे। रायगढ़ जिला कलेक्टर ने बड़ा ही अहम फैसला लेते हुए आज आदेश जारी किया है कि किराएदारों से आदेश तिथि के एक माह उपरांत ही किराये की मांग कर सकेंगे। साथ ही आदेश में उल्लेखित है कि आदेश का उल्लंघन यानि पालन नहीं करने पर एक वर्ष की सजा या अर्थदण्ड या फिर दोनों का प्रावधान निहित है। दरअसल भवन स्वामियों द्वारा भवन किराया लेने के लिए किरायेदारों पर अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही कल काव्या फाउंडेशन रायपुर द्वारा भी किरायेदारों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री, सीएमओ समेत सभी मंत्रियों व अधिकारियों को पत्र भेजकर ध्यानाकर्षण कराया गया था। कलेक्टर रायगढ़ के पास भी इस तरह के मामले पहुंचने के बाद कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान में लेकर आज आदेश जारी कर दिया है। रायगढ़ जिला के औद्योगिक/व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र होने के कारण यहां पर लाखों की संख्या में कर्मचारी/मजदूर विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत है जिनमें अधिकांश लोग किराये के घरों में रह रहे हैं |
कोविड-19 महामारी के कारण जिला की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए किन्तु प्रशासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि जिले के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से भवन का किराया लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है जिसके कारण ये लोग अपने मकानों को छोड़कर अपने मूल स्थानों के लिये जाने को विवश हो रहे हैं। इस स्थिति से जिले में दो प्रकार की विकट स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इसको देखते हुए कलेक्टर रायगढ़ यशवंत कुमार की सार्थक पहल से जिले में रह रहे हजारों किरायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि देश भर में लॉक डाउन घोषित किया गया है। सभी काम धंधे ठप्प पड़े हैं। ऐसे में किराए का मकान लेकर रह रहे लोगों के लिए पहले से ही रोज़ी रोटी का संकट आन पड़ा है, किराया कैसे दे पाएंगे।
हेल्पलाइन नंबर 07762-223750 किया गया जारी
यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला स्तरीय नोवेल कोरोना वायरस नियंत्रण का के दूरभाष नंबर 07762-223750 पर दे सकते है।