अनवर को सुको से फिलहाल राहत नहीं…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। शराब घोटाले का यह मामला एसीबी/ईओडब्लू से जुड़ा हुआ है। अब अनवर ढेबर को पूर्व निर्धारित तारीख 23 जुलाई का इंतज़ार करना होगा जबकि उनकी रेगुलर बेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।

शीर्ष अदालत की दो टूक – रेगुलर बेंच सुनेगी

अनवर ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई है। जस्टिस ओक ने नियमित जमानत की इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय की, लेकिन याचिकाकर्ता (अनवर ढेबर) को अंतरिम जमानत याचिका पेश करने की अनुमति दे दी। यही अंतरिम जमानत याचिका जस्टिस संजय करुल और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा की बेंच में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट की इस वेकेशन बेंच ने कहा – “आपकी याचिका पर रेगुलर बेंच 23 जुलाई को सुनवाई करेगी।”

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