गलती से दूसरे अकाउंट में हो गया है पेमेंट? इस नंबर पर करें शिकायत, वापस मिल जाएगा पूरा पैसा…

गलती से दूसरे अकाउंट में हो गया है पेमेंट? इस नंबर पर करें शिकायत, वापस मिल जाएगा पूरा पैसा…

आजकल दुनिया डिजिटल पेमेंट की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे गांव से लेकर बड़े दुकानों तक प्रायः सभी जगहों पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं तो ध्यान है। कभी अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चला जाए तो टेंशन न लें। आपका पैसा आपको सही सलामत वापस मिल जाएगा। आइए जानते हैं कैसे..

RBI ने जारी किया टोल फ्री नंबर

आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार,  पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाने की सथिति में आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ध्यान रहे कि यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले उपरोक्त नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कारें एवं इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से आनाकानी करे या मदद करने से मना करे तो उपरोक्त बैंक के खिलाफ http://bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत करें।

48 घंटे के भीतर मिलेगा रिफंड

मालूम हो कि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। याद रखें हमेशा यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है। गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवा कर 3 दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। बैंक को दिए जाने वाला फार्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी जरूर दें।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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