अब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, नियम नहीं माना तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट में होगी परेशानी….

राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के करीब साढ़े 8 लाख कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा. अब टॉप ब्यूरोक्रेट्स से लेकर एक चपरासी तक को अपनी संपत्ति की जानकारी देना जरूरी होगा.अब तक सिर्फ गजेटेड अफसरों ही अपनी संपत्ति का व्यौरा सरकार को देते थे. लेकिन अब यह नियम सभी के लिए जरूरी कर दिया गया है.
सरकार की तरफ से संपत्ति की जानकारी देने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है. इस तारीख तक सभी को डिटेल मुहैया कराना जरूरी होगा. जो भी कर्मचारी सरकार के ये नियम नहीं मानेगा उसको प्रमोशन और इंक्रीमेंट में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 1 जनवरी 2021 से मौजूदा संपत्ति की जानकारी कर्मचारियों को अब सरकार को देनी होगी।
कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी
राजस्थान के पर्सनल डिपार्टमेंट के मुताबिक राज्य सरकार के भीतर आने वाले सभी नियंत्रण बोर्ड, निगम संस्थाओं और राजकीय उपक्रमों पर यह नियम लागू होंगे. उन्हें भी अब गजेटेड एम्पलॉयी की तरह ही अपनी चल-अचल संपत्ति का व्यौरा सरकार को देना होगा. गहलोत सरकार की तरफ से सभी डिपार्टमेट्स को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा मुहैया करने का निर्देश दें।
प्रमोशन-इंक्रीमेंट में हो सकती है दिक्कत
सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा राजकाज सॉफ्टवेयर पर देना होगा. इस दौरान उनके पास ऑनलाइन आईपीआर भरने का भी ऑप्शन होगा. सरकार ने सख्त नियन बनाया है कि जो भी कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकरी नहीं देंगे इसका प्रभाव उनके सालाना इंक्रीमेंट, प्रमोशन, क्लीयरंस, विजिलेंस पर पड़ेगा।