निगम आयुक्त ने जेएसपीएल के विरुद्ध जारी किया वारंट…

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39 करोड़ का टैक्स जमा नहीं करने पर ईई को दिया कुर्की करने का आदेश

नगर निगम आयुक्त ने टैक्स वसूली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नोटिस के बाद भी 39 करोड़ का टेक्स जमा नही करने वाले जेएसपीएल के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। ईई को जारी किए गए आदेश में तय समय मे टेक्स जमा नहीं करने की स्थिति में जेएसपीएल की अचल सम्पति को कुर्क करने को कहा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने नगर निगम रायगढ़ को टैक्स का भुगतान नहीं किया है नगर निगम ने लगभग 39 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करने जीएसपीएल को नोटिस दिया है लेकिन नोटिस के बाद भी जेएसपीएल प्रबंधन उक्त टैक्स की राशि को जमा नहीं कर रहा है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने बड़ा फैसला लेते हुए जिंदल के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया है ।

नगर निगम ईई को जिंदल से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है। जिंदल को टैक्स जमा करने 12 नवंबर तक का समय दिया गया है इसके बाद टैक्स की राशि वसूलने जेएसपीएल की अचल संपत्ति की कुर्की करने का आदेश आयुक्त द्वारा जारी किया गया है। टैक्स की वसूली में ईई नगर निगम को जीएसपीएल की खिड़की और दरवाजे तक को तोड़कर संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। यह बता दें की टैक्स को लेकर जिंदल प्रबंधन और नगर निगम के बीच कई सालों तक न्यायालय में मामला चलता रहा है लेकिन अब नगर निगम को टैक्स वसूली का अधिकार मिल गया है यह पहली बार है जब जेएसपीएल जैसे बड़े संस्थान की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। निगमायुक्त ने जारी किए गए वारंट में साफ कहा है कि जेएसपीएल को टैक्स की राशि अदा करनी पड़ेगी।

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