क्या-क्या कर सकेंगे आप ,किस कार्य के लिए मिलेगी छूट
1. स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें AYUSH सेवाएं फँक्शनल रहेंगी।
2. सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्टर गतिविधियां की जा सकेंगी।
3. मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों (मरीन या इनलैंड) का संचालन किया जा सकेगा।
4. चाय, कॉफी, रबड़ आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए 50 फीसदी वर्करों के साथ काम की इजाजत।
5. पशुपालन किया जा सकेगा।
6. वित्तीय क्षेत्र का कामकाज जारी रहेगा।
7. सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा।
8. पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट
9. सामान की ढुलाई का काम चलता रहेगा।
10. मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत। लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा काम।
11. जरूरी सामान की सप्लाई को छूट
12. कमर्शल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट
13. इंडस्ट्रीज/औद्योगिक इकाइयां(सरकारी व निजी) को काम की इजाजत।
14. कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए जा सकेंगे।
15. मेडिकल व वेटिनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट वीइकल का इस्तामल किया जा सकेगा। इसके अलावा, जो लोग छूट प्राप्त कैटिगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाजत होगी।
16. केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे।
17. ऑनलाइन टीचिंग, डिस्टेंस लर्निंग की बढ़ावा देने की बात कही गई. ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम सही से पालन हो।