पीआईएल पर हाईकोर्ट ने कलेक्टरों को दिया निर्देश

पीआईएल पर हाईकोर्ट ने कलेक्टरों को दिया निर्देश

हैंड सेनेटाइजर, मास्क की कालाबाजारी पर लगाएं रोक, बाजार में आसानी से कराएं उपलब्ध

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सभी जिलों के कलेक्टरों को हैंड सेनेटाइजर, मास्क सहित जरूरी चीजों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और बाज़ार में आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं. रायपुर की लॉ स्टूडेंट ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर हैंड सैनिटाइजर व फेस मास्क की उपलब्धता को लेकर हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले को पी आई एल के रूप में स्वीकार किया था।

सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार सहित जिलों के कलेक्टरों से इस मामले में गंभीरता बरतने और जरूरी सामानों को आसानी से उपलब्ध कराने का आदेश दिया है,  इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे बाल सुधार ग्रहों में बंद हैं, उनका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सुरक्षा का खास खयाल रखा जाए.,उन्हें मास्क व हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने जिन मामलों की सुनवाई पर अंतरिम स्थगन का आदेश 14 अप्रैल तक जारी किया था, उनकी अवधि अब 15 मई तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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