जिस कांड ने हिला दिया था सरकार को उसमें 19 आरोपी दोषी करार, सजा का एलान 28 जनवरी को

बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है हालांकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले पर फैसला की तारीख अबतक तीन बार टल चुका था, लेकिन आज कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। ब्रजेश ठाकुर को रेप और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है। इस मामले में सजा का एलान 28 जनवरी को किया जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम केस को फरवरी 2019 को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर करने का देश दिया था। करीब सात महीने की सुनवाई के बाद 30 सितंबर में साकेत कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।