बिना हॉल मार्क नहीं बिक सकेंगे सोने के आभूषण, 15 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना

दिल्ली। देशभर में अब सोने के आभूषण बिना हॉलमार्क के नहीं बिक सकेंगे. सरकार ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी. उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी 2020 को इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा।
हालांकि जौहरियों को बिना हॉलमार्क वाले अपने पुराने सोने को बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी. देशभर के ज्वैलर्स को हॉलमार्क लेने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा. इसी दौरान ज्वैलर्स को पुराने सोने के स्टॉक को खत्म भी करना होगा।
भारतीय मानक ब्यूरो के 234 जिलों में 877 केंद्र खोले गए हैं. देशभर में अब तक केवल 26,019 ज्वैलर्स ने ही हॉल मार्क ले रखा है. देशभर में छोटे बड़े करीब 6 लाख ज्वैलर्स हैं.