इब्राहिम- अंजलि जैन मामला :सुप्रीम कोर्ट की शरण मे….पिता ने अपील दायर की

इब्राहिम- अंजलि जैन मामला :सुप्रीम कोर्ट की शरण मे….पिता ने अपील दायर की

रायपुर। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 15-11-2019 को चुनौती देते हुए अंजली जैन के पिता अशोक जैन द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गयी है जिसकी सुनवाई दिनांक 25-11-2019 को नियत हो गयी है। इसी मामले से संबंधित एक याचिका अंजली जैन की सुरक्षा एवं कस्टडी को लेकर दिनांक 21-11-2019 को नियत है, उक्त याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की सुरक्षा का गंभीरता से संज्ञान लेते हुवे सुनवाई लंबित है, जिसमे छत्तीसगढ़ शासन, DGP, IG, SP, कलेक्टर, सखी सेंटर, आरोपी इब्राहिम सिद्दीकी एवं अन्य पक्षकार है एवं उनके वकील लगातार सुनवाई दिनांक को उपस्थित रहे है, उन्हें इस केस के लंबित होने के सम्बन्ध में जानकारी है।

गौरतलब है की यहा याचिका WPHC No 24 को चुनौती देते हुए पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। आएसी परिअथिति में हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 15।11।2019 के परिपालन को लेकर काफी संवंधनिक एवम् क़ानूनी प्रश्न उत्त्पन्न होते है। ऐसी परिस्थिति में जो भी कारवाही होना संभावित है उसपर भी संवैधानिक प्रश्न उत्त्पन्न होते है। ऐसी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतज़ार न्यायिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। ज्ञात हो की वर्तमान में अशोक जैन भी छत्तीसगढ़ के बाहर है एवं हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनको कारवाही के 24 घंटे पूर्व सुचना देना आवश्यक है जो को अभी तक नहीं हुई है। ऐसी गंभीर परिस्थिति के क्रियान्वनं में पिता का रहना बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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