नए कानून की जानकारी देने खरसिया में कार्यशाला आयोजित,आईपीसी अब बन गया बीएनएस, कई धाराएं बदले…

नए कानून की जानकारी देने खरसिया में कार्यशाला आयोजित,आईपीसी अब बन गया बीएनएस, कई धाराएं बदले…


खरसिया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे प्रभात पटेल एसडीओपी खरसिया के मार्गदर्शन पर खरसिया पुलिस विभाग द्वारा सोमवार को स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम ठाकुरदीया खरसिया में नवीन आपराधिक कानून 2023 पर आधारित कार्यशाला दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया, प्रभात पटेल थाना प्रभारी, कुमार गौरव साहू , चौकी प्रभारी संजय नाग, अधिवक्तागण, पत्रकार व आम लोगों के बीच एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग नए कानून को जानने उत्साह पूर्वक कार्यक्रम में भाग लिए।


आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू ने बताया कि 01 जुलाई से देश भर में नए कानून लागू कर दिया गया है। आज से सभी आपराधिक नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। आई पी सी, सीआरपीसी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। नए कानून के तहत एफआईआर से लेकर फैसला तक का समय सीमा तय कर दिया गया है। अब नए कानून में दंड के जगह न्याय पर बल दिया जाएगा। बताया कि शिकायत मिलने पर एफआईआर करने जांच पूरी करने अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने एवं ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक का समय तय कर दिया गया है, उन्होंने यह भी बताया कि नए कानून से मुकदमे जल्द निपटें जाएंगे वही आधुनिक तकनीकी के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। जिसमें मुकदमा निपटारे का रास्ता सरल हो सके। ये भी बताया की नए कानून में शिकायत समन व गवाही प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से न्याय का रास्ता सुगम होगा। इस मौके पर अध्यक्ष अधिवक्ता संघ  खरसिया, प्रेस क्लब खरसिया, भाजपा कांग्रेस के नेता, नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।  कार्यक्रम में मंच संचालन उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर ने किया।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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