अब बाइक पर बैठे बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट, जानिए क्या हैं नए नियम…

दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब बाइक पर चलने वाले छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया है. मंत्रालय के अनुसार अगर 4 साल से छोटा कोई बच्चा दो-पहिया वाहन पर सवार है तो उसे क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी है. इतना ही नहीं, कुछ और भी नियम लागू किए जा रहे हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे.
क्रैश हेलमेट है जरूरी
4 साल से छोटे बच्चों को दो-पहिया वाहन की सवारी के दौरान क्रैश हेलमेंट पहनना जरूरी है. क्रैश हेलमेट वह हेलमेट होते हैं, जिनमें सिर पूरी तरह से कवर होता है, ना कि सिर्फ टोपी की तरह पहना जाने वाला हेलमेट. ये नए नियम आने के बाद भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां उम्र के हिसाब से सुरक्षा के उपाय हैं और बच्चों के लिए भी सुरक्षा के उपाय हैं.
सेफ्टी हार्नेस भी है जरूरी
अगर बच्चा बाइक चलाने वाले शख्स के पीछे बैठा है तो उसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने जरूरी हैं. इसके तहत बच्चे के लिए सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए, ताकि बच्चा पीछे से गिरे नहीं. एक सेफ्टी हार्नेस बच्चों को राइडर से बांधे रखता है और वह 30 किलो तक का वजन उठा सकता है. तो अगर आप भी अपने छोटे बच्चे को बाइक पर लेकर कहीं निकलें तो नियमों का ध्यान रखें.
स्पीड पर लगाई लगाम
यह भी कहा गया है कि जिस दो-पहिया वाहन पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर स्पीड तेज होगी तो बच्चे को हेलमेट होने के बावजूद गिरने पर चोट लग सकती है. इतना ही नहीं, सेफ्टी हार्नेस के बावजूद छोटा बच्चा तेज स्पीड वाली बाइक के गिरने से गंभीर रूप से घायल हो सकता है, इसलिए स्पीड पर भी लगाम लगाई गई है.