सख्ती बरतने ‘नो मनी नो वेस्टेज’ का फार्मूला हुआ लागूरायपुर निगम के 20 करोड़ के लक्ष्य में 1 करोड़ की भी नहीं हुई वसूली….

रायपुर।
अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में निर्देश दिए गए है कि होटल, विवाह भवन, मॉल, रेसीडेंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन, हॉस्पिटल, दुकान, होटल, रेसटोरेंट समेत कई दुकान जो निगम को बकाया राशि सहित सम्पूर्ण यूजर चार्ज नहीं दिए है, उनके यहां से वेस्टेज नहीं लिया जाएगा. बैठक में यूजर चार्ज की अत्यंत कम वसूली को लेकर अपर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की है. सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता दीदियों को तत्काल सभी 10 जोन से 70 वार्डों में यूजर चार्ज की वसूली बकाया राशि सहित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा आयुक्त ने आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों में सभी आवासीय कॉलोनियों, होटलों, सिनेमाघरों, मैरिज पैलेस, शॉपिंग माल, व्यवसायिक काम्प्लेक्स, रहवासी संघ से तत्काल यूजर चार्ज की बकाया सहित सम्पूर्ण वसूली मार्च तक प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए है. अपर आयुक्त ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को छत्तीसगढ़ शासन के गजट नोटिफिकेशन में निर्धारित दर के अनुसार आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर यूजर चार्ज की वसूली करने के निर्देश दिए है।
अपर आयुक्त ने कहा कि यूजर चार्ज की सम्पूर्ण बकाया सहित वसूली करने के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही कदापि सहन नहीं की जाएगी. सभी सम्बंधित पूरी गंभीरता से निगम हित में मार्च तक बकाया के साथ शत प्रतिशत यूजर चार्ज वसूलना हर हाल में सुनिश्चित करेंगे।