मोदी सरकार ने बदला 35 साल पुराना कानून, 20 जुलाई से मिला ये अधिकार….

मोदी सरकार ने बदला 35 साल पुराना कानून, 20 जुलाई से मिला ये अधिकार….

20 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक नया कानून लागू किया. इस नए कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है. अगर सरकार के दावों की मानें तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं..


दरअसल, 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा.

बीते दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा. नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है.नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है.
ये प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो, इसकी निगरानी करेगा. इस प्राधिकरण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार होगा.नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा, भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो. 


इसी तरह, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी सुनेगा. उदाहरण के लिए आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है. ऐसे हर मामले की सुनवाई करेगा.


नए कानून के तहत पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. इसके दायरे में ऑनलाइन या टेलीशॉपिग कंपनियों को भी शामिल किया गया है. ग्राहक और दूकानदार के बीच मध्यस्थता के लिए मीडिएशन सेल का गठन किया गया है. ये सेल दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही मध्यस्थता कर सकता है.


आपको यहां बता दें कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था लेकिन इसकी तिथि मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी.

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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