IPS उदय किरण को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

IPS उदय किरण को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

रायपुर। महासमुंद पदस्थापना के दौरान तत्कालीन विधायक से विवाद के बाद सुर्ख़ियों में आए IPS उदय किरण को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली हुई है। महासमुंद पदस्थापना के दौरान तत्कालीन विधायक से विवाद के बाद IPS उदय किरण के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट दायर किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने अपराध दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे। IPS उदय किरण ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुको ने स्टे दे रखा है।

जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस एम आर शाह की संयुक्त बेंच ने यह स्थगन आदेश बीते 3 जून को दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के द्वारा रिट क्रमांक 480/2019 पर बीते 12 मार्च 2019 के जारी आदेश पर रोक लगा दिया है।

दरअसल इस आशय की खबरें वायरल की जा रही थीं कि, IPS उदय किरण के विरुद्ध अपराध दर्ज हो गया है, और वे निलंबित भी हो सकते हैं।इन वायरल खबरों का आधार हाईकोर्ट का वही आदेश
बताया गया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन मिला हुआ है।

यह था पूरा मामला

आपको बता दें कि गेट तोड़ने के एक विवाद से पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। मिनी स्टेडियम के हैण्डबॉल फील्ड के गेट तोड़ने को लेकर कोच अंकित ने कुछ बच्चों को मारा था, जिसके बाद थाने से पहुंचे एसआई ने कोच अंकित की दो थप्पड़ रसीद दिये। बाद में तत्कालीन विधायक भी मौके पर पहुंचे और फिर विरोध प्रदर्शन और पुलिसकर्मियों के साथ वाद-विवाद शुरू हो गया। इस घटना के बाद लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें विधायक सहित 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी पत्थरबाजी में चोटिल हुए थे।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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