HomeNEWS7500 वर्ग फीट तक का पट्टा देने का कलेक्टर को अधिकार

7500 वर्ग फीट तक का पट्टा देने का कलेक्टर को अधिकार

जशपुरनगर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नजूल पट्टाधारियों के भूमि को फ्री होल्ड करने की योजना भी प्रारंभ की गई है और इसके लिए अभियान शुरू चल रहा है। ऐसे पट्टाधारी अपनी जमीन को फ्री होल्ड कराकर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते है। इससे वे इस जमीन के बदले बैंक से लोन ले सकेगें, जमीन का हस्तांतरण तथा खरीदी-बिक्री भी कर सकेगे, साथ ही 30 सालों में होने वाले नवीनीकरण की प्रक्रिया से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सरकारी गाईड लाइन दर की 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि अदा करनी होगी। राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7500 वर्गफीट तक का पट्टा जारी करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि 7500 वर्गफीट से कम आकार वाली अतिक्रमण वाली शासकीय भूमि का नियमितिकरण भी किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे अतिक्रमणकारियों को इस भूमि के नियमितीकरण के लिए नोटिस देने के निर्देश दिए, जिससे वे राज्य शासन की इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्हें सरकारी गाईड लाईन का 150 प्रतिशत राशि देनी होगी। कलेक्टर ने बताया कि 15 सालों की डायवर्सन रेंट एक मुश्त अदा करने पर 30 सालों तक डायवर्सन रेंट की राशि नहीं अदा करनी होगी।
Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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