इस महीने के आखिर तक हर हाल में पैन कार्ड को आधार से कराना होगा लिंक वर्ना हो जाएगी बड़ी दिक्कत

इस महीने के आखिर तक हर हाल में पैन कार्ड को आधार से कराना होगा लिंक वर्ना हो जाएगी बड़ी दिक्कत

दिल्ली।

ईनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि इस इस महीने के आखिर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना ही होगा. इसके बाद किसी तरह की कोई छूट आयकर दाता को नहीं मिलेगी।

आइटी विभाग ने बकायदा इस बारे में टैक्सपेयर्स को संदेश जारी कर कहा है कि बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवा पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें. इस समय-सीमा के भीतर यह लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।

दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संविधान के मुताबिक बताया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आयकर रिटर्न भरने और पैन आवंटन में बायोमीट्रिक पहचान की अनिवार्यता बनी रहेगी. जिसके चलते अब आधार कार्डधारकों को इसे पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य होगा।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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