इस महीने के आखिर तक हर हाल में पैन कार्ड को आधार से कराना होगा लिंक वर्ना हो जाएगी बड़ी दिक्कत

दिल्ली।
आइटी विभाग ने बकायदा इस बारे में टैक्सपेयर्स को संदेश जारी कर कहा है कि बिना रुकावट के इनकम टैक्स सेवा पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें. इस समय-सीमा के भीतर यह लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।
दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संविधान के मुताबिक बताया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आयकर रिटर्न भरने और पैन आवंटन में बायोमीट्रिक पहचान की अनिवार्यता बनी रहेगी. जिसके चलते अब आधार कार्डधारकों को इसे पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य होगा।