रायपुर। मोटरयान अधिनियम के विरुद्ध निजी वाहनों में हूटर का उपयोग हो रहा है। राजीव भवन में परिवहन मंत्री अकबर ने मीडिया के सवालों ने ज़रूर उलझा दिया और नाहक ही सफाई भी देनी पड़ रही। अपनी ही पार्टी के छुटभैये नेताओं द्वारा अपने वाहनों में खुलेआम हूटर लगाने से बेचारे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर फंस गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें क्योंकि हूटर के दुरुपयोग की बात की जाए, तो राजधानी में ही वार्ड स्तर के नेताओं तक ने अपने निजी वाहनों पर हूटर लगा रखा है। फिलहाल मंत्री ने बीच का रास्ता निकालते हुए सॉलिड जवाब देकर स्वयं को किसी तरह बचा ले गए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि “इस पर कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग से चर्चा की जाएगी”। राजीव भवन में परिवहन मंत्री अकबर ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात मानी कि हूटर का दुरुपयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हूटर के उपयोग के लिए नियम है। फायर ब्रिगेड के वाहन या एम्बुलेंस में हूट लगाने का नियम है, लेकिन उसके उपयोग को लेकर भी नियम बना हुआ है। जब फायर ब्रिगेड का वाहन आग बुझाने जा रहा हो या एम्बुलेंस में मरीज हो, तभी हूटर बजाया जा सकता है।
इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, विधानसभा अध्यक्ष की पायलटिंग में लगे वाहन, कार्यपालिक दंडाधिकारी के वाहन और उनकी अधिकारिता में कानून व्यवस्था बनाने वाले अधिकारियों के वाहनों पर भी हूटर लग सकता है।