इंस्पेक्टर बर्खास्त: दोष सिद्ध होने के बाद IG ने निरीक्षक को किया बर्खास्त, शराब के नशे में धुत होकर गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर किया था छेड़छाड़

रायपुर। रक्षित केन्द्र रायपुर में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे को ’’सेवा से पदच्युत’’ किया गया है। न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए निरीक्षक को दोष सिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र रायपुर अमरेश मिश्रा ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। निरीक्षक ने शराब के नशे में धुत होकर महिला हॉस्टल में जबरदस्ती घुसकर छोड़छाड़ की थी।
रक्षित केन्द्र रायपुर में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे के विरुद्ध थाना अजाक रायपुर में पंजीबद्ध अपराध क्र 04/2023 धारा 451, 294, 323(दो बार), 506 बी, 354 ए भादवि. एवं 3(1)W)(i), 3(1)(r), 3(2)(va) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में न्यायालय विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एस.सी. एवं एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम रायपुर द्वारा निर्णय पारित करते हुए निरीक्षक को दोष सिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए निरीक्षक राकेश चौबे, रक्षित केन्द्र रायपुर को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने से जो उसके नैतिक अधःपन का द्योतक एवं लोकहित मे शासकीय सेवा में रखने योग्य नही पाये जाने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधान के अंतर्गत ’’सेवा से पदच्युत’’ किया गया है।