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जशपुर के इन डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध होगी कार्यवाही ! राज्य सूचना आयोग ने लिया एक्शन,पढ़िये पूरी खबर

एन एस भगत डिप्टी कलेक्टर जशपुर के विरुद्ध धारा 20 (2)के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कमिश्नर सरगुजा को किया निर्देशित, सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया गया।

राज्य सूचना आयोग के समक्ष डी० के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जिला अध्यक्ष कार्यालय अंबिकापुर के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री एन एस भगत के द्वारा जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया गया था जिस पर राज्य सूचना आयोग द्वारा शिकायत प्रकरण 482/ 2015 पंजीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई करने के उपरांत दिनांक 19/07/2019 को अंतिम आदेश पारित किया गया है , जिसमें जन सूचना अधिकारी श्री एन एस भगत वर्तमान डिप्टी कलेक्टर जशपुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया तथा दोषी पाए जाने के उपरांत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत श्री एन एस भगत से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा संभागायुक्त सरगुजा से की गई है तथा माननीय कमिश्नर महोदय सरगुजा संभाग को उक्त आदेश के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। तथा जिस पर डी के सोनी द्वारा संभागायुक्त को दिनांक 2/09/ 2019 को पत्र लिखकर राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन कराए जाने का निवेदन किया गया है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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