जमानत किसी और को बाहर आ गया कोई और, जिला प्रशासन ने शुरू की जांच, फर्जी जमानत पर बाहर आया दूसरा आरोपी हुआ फरार….

जमानत किसी और को मिली, रिहा कोई और होगा। इस मामले में जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिया है। इस मामले में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। जेल में बंद जिस गुड्डू कुमार को जमानत मिली वो जेल में ही रह गया दूसरा गुड्डू कुमार बाहर आ गया।
मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिला जेल का है। इस जेल में मीनापुर थाना शंकर पट्टी का गुड्डू कुमार के साथ उसी गांव के उसके हमनाम धनेश्वर राय के पुत्र गुड्डू कुमार भी जेल में था। एक गुड्डू कुमार के बदले दूसरे गुड्डू कुमार को जेल से रिहा कर दिया गया। इसका पता तब चला जब जमानत मिलने वाला बंदी बाहर नहीं निकला। उसके स्वजन की शिकायत पर उसके अधिवक्ता ने जेल प्रशासन से तहकीकात की। इसके बाद जमानत मिले दूसरे बंदी को भी मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
जमानत का फर्जी लाभ उठाकर जेल से निकलने वाला गुड्डू कुमार फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं जमानत पर जेल से जमानत पर रिहा होने वाले गुड्डू कुमार को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से दोनों के विरुद्ध मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जेल प्रशासन ने कार्यालय के कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण का उत्तर मिलने के बाद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात बताई जा रही है। मिठनपुरा थानाध्यक्ष श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि दोनों गुड्डू आपस में दोस्त है। दोनों की साथ-साथ आपराधिक घटना में संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं।
मीनापुर थाना के शंकरपट्टी गांव के रामदेव सहनी के पुत्र गुड्डू कुमार को 29 मई को हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहेत्ता गांव के निकट वाहन जांच के दौरान चोरी की बाइक व कारतूस एवं एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। उसका साथी शंकरपट्टी गांव के धनेश्वर राय का पुत्र गुड्डू कुमार तब फरार हो गया था। हथौड़ी थाना के पुलिस सहायक अवर निरीक्षक अरविंद कुमार ने दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट व चोरी का समान बरामदगी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद 18 सितंबर को धनेश्वर राय के पुत्र गुड्डू कुमार को उसके तीन साथियों के साथ पुलिस ने दादर पुलिस लाइन के पास गांजा व पिस्टल के साथ अहियापुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
इस संबंध में अहियापुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विनोद दास ने सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों तभी से जेल में था। इस बीच शंकरपट्टी के रामदेव सहनी के पुुत्र गुड्डू कुमार को कोर्ट से जमानत मिल गई। सोमवार को जेल से रिहा करने का कोर्ट से आदेश पहुंचा। जब जेल में रामदेव सहनी के पुत्र गुड्डू कुमार की पुकार की गई तो उसके बदले धनेश्वर राय के पुत्र गुड्डू कुमार जेल गेट स्थित कार्यालय में पहुंच गया। उससे पहचान चिह्न पूछा गया। उसने रामदेव सहनी के पुत्र गुड्डू कुमार का ही पहचान बता दिया। इससे भ्रमित होकर उसे ही जेलकर्मियों ने उसे रिहा कर दिया।
जेल अधीक्षक बृजेश सिंह मेहता ने बताया कि बंदी को छोड़ने में चूक हुई है। यह एक तरह की दुर्घटना है। इसके लिए कार्यालय कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसका उत्तर मिलने के बाद दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब तक की जांच में इस घटना में दोनों की मिलीभगत सामने आ रही है। पुकार होने के समय जानबूझकर दूसरा जेल गेट पर आ गया।