कलेक्टर ने जारी की गाइड लाइन, रायपुर में 4×4 फीट से अधिक के नहीं बैठेंगे गणेश जी, 20 अधिक लोग जुटे तो होगी कार्यवाही…

रायपुर। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी पाबंदियों के साथ ही गणेशोत्सव का जश्न मानना पड़ेगा। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति की उंचाई एवं चौड़ाई 4×4 फीट से अधिक न हो। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह हो।
गाइडलाइन के अनुसार पंडाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शको एवं आयोजको के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियो का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए।
कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे।