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कोविड-19 और ब्लैक फंगस की दवाओं में कर राहत…

दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 और ब्लैक फंगस के उपचार से जुड़ी सामग्रियों पर बड़ी कर राहत प्रदान की गई।

इसके पहले 28 मई को हुई काउंसिल की बैठक में कोविड-19 से जुड़ी सामग्रियों को लेकर कर की दर तय करने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया गया था. काउंसिल ने मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर विचार किया. बैठक में निर्णय लिया गया कि Remdesivir पर जीएसटी 12 से 5 प्रतिशत किया गया है. Tocilizumab और Amphotericin B पर कोई कर नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा कोविड-19 से जुड़ी सामग्रियों पर दी जा रही छूट 30 सितंबर तक जारी रहेगी।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक फर्नेस और तापमान नापने से उपकरणों पर 5 प्रतिशत और एंबुलेंस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लिया जाएगा. मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के तहत यह छूट अगस्त की बजाए सितंबर महीने तक प्रदान की जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि वैक्सीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।

इसके अलावा 75 प्रतिशत केंद्र सरकार खरीदेगी और जीएसटी का भुगतान भी करेगी, लेकिन जीएसटी की 70 प्रतिशत आमदनी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा. बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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