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सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित गाड़ियों के जरूरी दस्तावेज की वैधता 30 जून तक बढ़ाई….

भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच कई वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को राहत दी है. दरअसल, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सहित गाड़ियों के जरूरी दस्तावेज की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है. सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर यह कदम उठाया है. ऐसे में जानते हैं कि यह राहत किन-किन दस्तावेजों के लिए है और किन लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है.

किन किन दस्तावेजों के लिए मिलेगी राहत- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने इस बारे में राज्यों को एडवायजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई जा रही है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा- जिन लोगों के दस्तावेज 1 फरवरी 2020 और इसके बाद एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा. यानी ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी दस्तावेज अगर 1 फरवरी 2020 या उसके बाद एक्सपायर हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप 30 जून तक इसे रिन्यू करवा सकते हैं.

सरकार ने अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि इन डॉक्यूमेंट्स को वैध माना जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं में कोई दिक्कत न आए. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है.

दरअसल, पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था. उस दौरान सरकार ने 1 फरवरी को एक्सपायर हुए दस्तावेज के लिए रिन्यू की तारीख बढ़ा दी थी. इसके बाद कई बार एडवाइजरी जारी की गई और तारीख को लगातार आगे बढ़ा दिया गया.

इससे पहले 31 मार्च तक सभी दस्तावेज वैलिड कर दिए गए थे, जिसे अब 30 जून कर दिया गया है. ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज एक्सपायर हो गए हैं, वो आराम से कागजों में बदलाव कर सकते हैं.

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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