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हवाई यात्री हो जाए सावधान, एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना तो दो साल तक नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा…

देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखते हुए डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी एयरपोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और टोकने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसे पुलिस के हवाले तो किया ही जाएगा। साथ ही उस यात्री का नाम नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जिससे यात्री भविष्य दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। प्रबंधन के अनुसार कोरोना को लेकर डीजीसीए काफी सख्त है। लगातार ही निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के रहता है, तो उसे तत्काल समझाइश दी जाए। अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता, तो सीआइएसएफ के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ कर पुलिस को सौंप दें। यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिले और मास्क पहनने में आनाकानी करे तो उसे विमान से उतार दिया जाए। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाय लिस्ट में भी डाल दिया जाए। जिससे वह फिर दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा।

यह होती है नो फ्लाय लिस्ट

विमान में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइन होती है। विमान में खराब व्यवहार करने, मारपीट करने, नशा करने या अन्य ऐसा कोई काम करने जिससे दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर को परेशानी हो। ऐसे यात्रियों को नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद वे विमान में यात्रा नहीं कर पाते है। यह प्रतिबंध अवधि दो साल तक की हो सकती है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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