बंद होगी चीन की फेक न्यूज फैक्ट्री, भारत की एक और ‘डिजिटल’ स्ट्राइक….

बंद होगी चीन की फेक न्यूज फैक्ट्री, भारत की एक और ‘डिजिटल’ स्ट्राइक….

दिल्ली। सरकार ने न्यूज एग्रीगेटर्स (news aggregators) और न्यूज एजेंसीज (news agencies) को डिजिटल मीडिया में 26 परसेंट विदेशी निवेश (FDI) के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है. जारी किए गए नियमों के मुताबिक कंपनी का CEO एक भारतीय होना चाहिए, और सभी विदेशी कर्मचारी जो 60 दिन से ज्यादा से काम कर रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना होगा।
26 परसेंट FDI के नियम से चीन और दूसरी विदेशी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी जो भारत के डिजिटल मीडिया में निवेश कर रहे हैं. Daily Hunt, Hello, US News, Opera News, Newsdog जैसी कई चीनी और विदेशी कंपनियां इस वक्त देश में काम कर रही हैं. वो भारत के हितों को चोट पहुंचा सकते हैं और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तरह भारत में भी असर डाल सकते हैं।
अगस्त 2019 में कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में 26 परसेंट FDI को मंजूरी दी थी.  Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के नए आदेश के मुताबिक अब इन सभी कंपनियों को एक साल के भीतर केंद्र सरकार की मंजूरी लेकर 26 परसेंट विदेशी निवेश के कैप का पालन करना होगा।


सभी डिजिटल मीडिया न्यूज संस्थानों को शेयरहोल्डिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साल का वक्त दिया गया है।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *