अंजली जैन प्रकरण: रिहाई पर पेंच फंसा.. हाईकोर्ट का निर्देश- रिहाई के 24 घंटे पहले परिजनों को सूचित करें.. पुलिस को मिल ही नहीं रहे हैं अब अंजली के परिजन

रायपुर। धमतरी की अंजली जैन की रिहाई पर पेंच फँस गया है। दरअसल जिस हाईकोर्ट के आदेश पर सखी सेंटर से अंजली जैन की रिहाई होनी सुनिश्चित मानी जा रही थी, उसी आदेश में एक पंक्ति ने पुलिस को थाम कर रख दिया है। हाईकोर्ट की डिविज़न बैंच वन याने चीफ़ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पी पी साहू ने याचिका निराकृत करते हुए आदेश में लिखा
अंजली जैन स्वतंत्र हैं कि वे कहीं भी जाएं.. उनके परिजनों को अंजली के जाने के 24 घंटे पहले सूचित किया जाए”
अंजली की रिहाई में जो पेंच है वह इस आदेश में ही है। परिजनों से आशय अंजली के माता पिता हैं, जिनके निवास पर रात से ताला लगा हुआ है, वहीं अंजली के माता पिता का मोबाइल भी नहीं लग रहा है। नतीजतन पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन कर नहीं पा रही है।
अंजली के बड़े पिता राजेंद्र जैन ने कहा
हमें नहीं पता कि मेरा भाई और बहू कहाँ है.. चालीस पचास की संख्या में पुलिस जवान जरुर पहुँचे थे, जो कुछ चिपका गए हैं, मुझे अपने भाई और बहु की चिंता है”
इधर इस मसले को लेकर एक लिखित आपत्ति कोतवाली में दी गई है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि, अंजली के पिता कहीं बाहर है, रिहाई नहीं की जा सकती।कोतवाली टी आई रामकृष्ण मिश्रा ने NPG से कहा
“हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन अनिवार्य है, जब तक वे अनिवार्य निर्देश पूरे नहीं किए जा सकते तब तक अंजली की रिहाई संभव नहीं है”
खबरें यह भी हैं कि इस प्रकरण में अंजली के परिजनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कल खटखटाया जा सकता है।