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मवेशियों को लावारिस छोड़ने वाले पर प्रदेश में पहली बार एफआईआर दर्ज…

पालतू मवेशियों को लावारिस छोड़ने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और सड़क पर जाम लग रहा है। यह राहगीरों एवं वाहन चालकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। लगातार समझाइश के बाद भी मवेशी मालिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। शहर के मोपका चौराहे में मंगलवार की शाम करीब 20 मवेशियों के वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस मामले में प्रदेश में पहली बार सरकंडा पुलिस ने पशु मालिक मनीष सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इन मवेशियों में आठ पशु उसके पालतू थे और उन्हें वह लावारिस हालत में चरने छोड़ दिया था।

सरकंडा पुलिस ने बताया कि नगर निगम के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी किशोर सिंह ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्हें 15 जुलाई को सूचना मिली रवि रेंसीडेंसी के पास मोपका का रहने वाला मनीष सिंह अपने पशुओं को लावारिस हालत में चरने छोड़ दिया है। इसके कारण दुर्घटना की आंशका बनी हुई है।

पशु क्रूरता पर जुर्माने और सजा का प्रावधानः

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सचिव एडवोकेट वरुनेंद्र मिश्रा कहते हैं कि… पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 में विभिन्न प्रकार की पशु क्रूरता को परिभाषित किया गया है, जैसे किःपशु को मारना, पीटना, अत्यधिक सवारी करना, बहुत अधिक बोझ डालना यातना देना । पशु को ऐसी परिस्थितियों में त्याग देना जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा हो। उन्होंने कहा कि, धारा 11 के तहत, ऐसे अपराधों के लिए सजा 50 से 100 तक का जुर्माना या तीन महीने तक की कैद या दोनों हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति इन अपराधों को बार-बार करता है, तो उसे अधिक कड़ी सजा मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 428 और 429 में भी जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें हत्या, जहर देना, अपंग बनाना या बेकार बनाना शामिल है। कितनी सजा मिलेगी, यह सब अदालत के विवेक और घटना की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

इन धाराओं में दर्ज किया गया केसः सरकंडा पुलिस मोपका निवासी मनीष सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 978/2025 धारा 291,325,285 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3,11,1 आई के तहत अपराध दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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