मासूम के अपहरण मामले में तीन आरोपियों को उम्र कैद..खरसिया का चर्चित शिवांश अपहरण मामला..

मासूम के अपहरण मामले में तीन आरोपियों को उम्र कैद..खरसिया का चर्चित शिवांश अपहरण मामला..


खरसिया।

खरसिया निवासी 6 वर्षीय बालक शिवांश अग्रवाल के अपहरण के बहुचर्चित मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी विवेक पाटले एवं रायगढ़ जिले की पूरी पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों के कब्जे से बच्चे शिवांश को सकुशल बरामद किया था। बेहतर पुलिस विवेचना के आधार पर सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल महंत ने पैरवी की।

प्रकरण में खिलावन दास महंत उर्फ निखिल, संजय सिदार एवं अमर दास महंत को सजा सुनाई गई है, जबकि इसी मामले के चौथे आरोपी प्रीतम दास महंत को दोष मुक्त कर दिया गया है. उक्त आरोपियों पर धारा 363, 364-क,368 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी विवेक पाटले ने मामले की विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र 16 मई 2021 को खरसिया के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया क्योंकि यह प्रकरण सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होना था इस वजह से इस प्रकरण को रायगढ़ के सत्र न्यायालय में भेज दिया गया था।



क्या है पूरा मामला


अभियुक्त खिलावन दास महंत उर्फ निखिल कुमार महंत प्रार्थी रमेश अग्रवाल के यहां कुक का काम करता था जो कुक की काम की आवश्यकता नहीं होने पर 18 फरवरी 2021 को हिसाब कर रकम दिए जाने पर वह चला गया था। 20 फरवरी 2021 को निखिल महंत प्रार्थी रमेश अग्रवाल को बोला कि उसका चार्जर ऊपर कमरा में छूट गया है लेना है, और ऊपर कमरे में चला गया नीचे आकर प्रार्थी का पोता शिवांश अग्रवाल 6 वर्ष को बुलाकर उसे चलो चिप्स दूंगा कहकर करीब साढे पांच बजे शाम में अपने साथ मोटरसाइकिल में बैठ कर ले गया. करीब 7ः30 बजे तक वापस नहीं आने पर खिलावन दास महंत का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होने से निखिल महंत उर्फ खिलावन दास महंत के द्वारा अपहरण कर रकम मांग करने या फिरौती के लिए हत्या कर देने की आशंका की रिपोर्ट पर अभियुक्त निखिल कुमार महंत उर्फ खिलावन के विरुद्ध दिनांक 20 जनवरी 2021 को रमेश कुमार अग्रवाल की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस चौकी खरसिया द्वारा जीरो पर धारा 364 भारतीय दंड संहिता के अपराध की कायमी कर विवेचना कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। प्रकरण की विवेचना में यह पाया गया कि अभियुक्त खिलावन दास महंत ने कुक का काम करने के दौरान बालक शिवांश का किडनैप करने पर पैसा मिलने की बात सोचकर अपने साथी संजय सिदार अमर दास व प्रीतम दास को अपनी योजना बताया तथा पैसा नहीं मिलने पर हत्या करने की योजना भी बनाई थी। इस प्रकार अभियुक्त खिलावन दास महंत द्वारा अन्य अभियुक्त गण के साथ मिलकर बालक शिवांश अग्रवाल के किडनैपिंग करने का अपराधिक षड्यंत्र बनाया गया और उक्त आपराधिक षड्यंत्र के तहत रमेश अग्रवाल से बहस कर अपना हिसाब कर कर चला गया और चार्जर लाने के बहाने बालक शिवांश को पहले बुलाकर मोटरसाइकिल से अटल आवास तालाब के पास ले गया फिर वहां से अर्टिगा वाहन में जिसमें अभियुक्त अमर दास संजय दास थे ले गया जहां से उसे झारखंड राज्य ले जाया गया था।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *