पाटन चुनाव नतीजे पर संकट! भूपेश के खिलाफ विजय ने की दूबारा शिकायत…..

पाटन विधानसभा में आचार संहिता के उल्लंघन मामले को लेकर विजय बघेल के तेवर तल्ख़ बने हुए हैं। विजय बघेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से दूबारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत की है और शिकायत की जाँच दुर्ग प्रशासन से पृथक निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी से जाँच कराने की माँग की है। सासंद विजय बघेल बीजेपी से पाटन में विधानसभा प्रत्याशी थे।
क्या है मसला
विधानसभा चुनाव के दौरान पाटन विधानसभा में कांग्रेस से भूपेश बघेल प्रत्याशी थे, जबकि बीजेपी से विजय बघेल प्रत्याशी थे। विजय बघेल ने भूपेश बघेल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया था।16 नवंबर और 24 नवंबर को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्रेषित शिकायत में विजय बघेल ने आरोप लगाया कि, जबकि रैली लाउडस्पीकर के साथ प्रचार बंद हो चुका था, तब भी भूपेश बघेल ने गाजे बाजे के साथ प्रचार किया और रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने शिकायत के साथ सीडी भी सौंपी थी। इस मामले में जाँच रिपोर्ट एसडीओपी और नायब तहसीलदार ने सौंपी जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया कि, आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है।
दिल्ली चुनाव आयोग और हाईकोर्ट पहुँचे विजय
इस जाँच प्रतिवेदन से असंतुष्ट विजय बघेल ने मामले की शिकायत दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय में की और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया। हाईकोर्ट ने इस पर व्यवस्था दी कि, शिकायत पुनः छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग पदाधिकारी कार्यालय को दी जाए। सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट के उसी आदेश के आधार पर फिर से शिकायत की।
क्या माँग की है विजय बघेल ने
सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट के हवाले से पेश शिकायत में यह माँग की है कि, उनकी मूल शिकायत में वीडियो में मौजूद तथ्यों/साक्ष्यों की जाँच नहीं की गई, उसकी जाँच हो। सांसद विजय बघेल ने यह माँग भी की है कि,इस शिकायत की जाँच दुर्ग प्रशासन से नहीं बल्कि निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ किसी अधिकारी से कराई जाए।
तब सीएम थे भूपेश बघेल
2023 के जिस विधानसभा चुनाव का यह मामला है उस समय कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल राज्य के सीएम भी थे। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल यह चुनाव करीब 14 हजार मतों से हार गए थे।
नहीं मिला न्याय तो फिर कोर्ट जाऊँगा- विजय बघेल
सांसद विजय बघेल ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत सौंपने के बाद बताया है कि,राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 48 घंटे के भीतर जाँच कराने का आश्वासन दिया है।सांसद विजय बघेल ने कहा
“हमने माँग की है कि, जाँच दुर्ग जिला प्रशासन से पृथक् निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ और विशेष अधिकारी की टीम से जाँच कराई जाए।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जाँच के लिए 48 घंटे का समय तय किया है।अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं फिर से कोर्ट जाऊँगा।”