CM के खिलाफ ACB में दर्ज प्रकरण का प्रतिवेदन कोर्ट ने स्वीकारा, केस किया खत्म…

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एसीबी में दर्ज प्रकरण को खात्मा करने के लिए दुर्ग कोर्ट में आवेदन दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दर्ज केस को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ACB ने तत्कालीन कलेक्टर दुर्ग आर. संगीता के द्वारा गठित समिति की सिफ़ारिश के आधार पर आरोपी बनाते हुए अपराध दर्ज किया था।
ये है पूरा मामला
विजय बघेल ने एसीबी के समक्ष शिकायत करते हुए जानकारी दी थी कि तत्कालीन पाटन विधायक भूपेश बघेल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य थे। उन्होंने अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी, माता बिन्देश्वरी बघेल दोनों के नाम से वसुंधरा नगर (उत्तर) में 15 बाई 24 मीटर आकार का भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन दिया था। उक्त आकार का प्लाट नहीं होने पर अधिकारियों ने दोनों आवेदिका को विभिन्न आय वर्ग के लिए आरक्षित मानसरोवर आवासीय योजना में उनके मन चाहे आकार के भूखण्ड दिलाने 6-6 आरक्षित प्लाट को एक बनाकर अवैध रुप से आवंटित कर दिया, इस शिकायत पर एसीबी ने 2017 में धारा 120 बी 13(1)डी , 13(2) के तहत अपराध दर्ज किया था।