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हाई कोर्ट ने तीन दिन के भीतर बिलासपुर में कोरोना टेस्ट सेंटर खोलने कार्रवाई करने को कहा

बिलासपुर। कटघोरा में मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोर्ट ने राज्य शासन को बिलासपुर में टेस्ट सेंटर खोलने के लिए तीन दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मरकज मामले में जुड़े लोगों की पहचान व् प्रभावितों के उपचार के सम्बन्ध में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी एवं डीजीपी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रेल को होगी।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने देश भर में लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन के दौरान आमजनों की समस्या एवं प्रभावितों के उपचार जांच की व्यवस्था को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। सभी याचिकाओं में सोमवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस गौतम भादुडी की डीबी में सुनवाई हुई। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने जवाब पेश कर तबलिगी जमात एवं मरकज से जुड़े लोगो की तलाश एवं पहचान किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी। न्यायमित्र ने कटघोरा में कोरोना वायरस पीड़ितों के मिलने एवं उनके जांच की कोई व्यवस्था नही होने के मुद्दे को कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने कटघोरा की स्थिति को देखते हुए शासन को बिलासपुर में तीन दिन के अंदर आवश्यक कार्रवाई कर बिलासपुर में कोरोना टेस्ट सेंटर खोलने का निर्देश दिया ताकी कोरबा, कटघोरा, जांजगीर, रायगढ़ के मरीजों की जल्दी जांच हो।कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारी व् डीजीपी को मरकज मामले में शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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