100 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर प्रति यूनिट दो-तीन पैसा वीसीए चार्ज बढ़ा
रायपुर। Chhattisgarh Electricity अब 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत हुई तो प्रति यूनिट दो पैसा अतिरिक्त वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट (वीसीए) चार्ज देना होगा। यह चार्ज 200 यूनिट तक लगेगा। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत होने पर तीन पैसा प्रति यूनिट वीसीए चार्ज लगेगा। यह चार्ज 100 यूनिट तक नहीं देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि कोयले और तेल की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत चार्ज बढ़ाया गया है। पावर कंपनीज के चेयरमैन शैलेंद्र शुक्ल के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं से वीसीए चार्ज लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम 100 यूनिट तक खपत पर वीसीए चार्ज पहले जैसा ही 17 पैसा प्रति यूनिट देय होगा। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के वीसीए चार्ज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।
यह नियम नवंबर- दिसंबर 2019 के विद्युत देयकों पर लागू होगा। चेयरमैन का कहना है कि कोयले और डीजल के दाम में वृद्धि से विद्युत उत्पादन से लेकर कोल परिवहन की दरें घटती-बढ़ती रहती हैं। इस आधार पर बिजली की प्रचलित दर में वीसीए चार्ज को घटाने-बढ़ाने का प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 62(4) के तहत किया गया है। वीसीए के निर्धारण में राज्य शासन अथवा पावर कंपनी की कोई निर्णायक भूमिका नहीं रहती। वीसीए चार्ज का समायोजन देश के सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा समय-समय पर करना अनिवार्य होता है। इसका अनुपालन छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है।
हाफ रेट नियम पर कोई फर्क नहीं
वर्तमान में प्रदेश में हाफ रेट पर बिजली भुगतान की योजना जारी है। इसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट बिजली खपत पर आधी दर से भुगतान करना होता है। इस योजना का लाभ वीसीए चार्ज पर भी मिलेगा। वीसीए चार्ज बढ़ने पर हाफ रेट के नियमों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।