नवरात्रि, दशहरा, दिवाली में सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार लगाने पर लगी रोक, लगेगा जुर्माना

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली उत्सव के दौरान सड़कों पर यातायात में अवरोध को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर पंडाल एवं स्वागत द्वार नहीं लगाए जाएंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम गोरेला में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं दुर्गा उत्सव समितियों की बैठक हुई।

बैठक में बताया गया कि आने वाले त्योहार नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इन त्योहारों में सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे। इसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर और एसपी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि अब सड़कों पर पंडाल या स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे। प्रशासन की अनुमति के बिना यदि कोई पंडाल या स्वागत द्वार सड़क पर लगाया जाता है, तो इसे फौरन हटाया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकाले जाने वाले जुलूस में ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। तेज आवाज में डीजे बजाकर निकलने वाले जुलूस पर भी कार्रवाई होगी। सड़कों पर पंडाल या स्वागत द्वार बनाए जाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

बैठक में अपर कलेक्टर बी सी एक्का, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पेंद्र शर्मा, देव सिंह उईके, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगरी प्रशासन के अधिकारी और दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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