जानिए बैंकों को किन शर्तों के साथ खोलने की मिली अनुमति, किस समय पर खुलेंगे बैंक…?

जानिए बैंकों को किन शर्तों के साथ खोलने की मिली अनुमति, किस समय पर खुलेंगे बैंक…?

इस संबंध में सभी जिला के कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के मुताबिक बैंकों को कहा गया है कि केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीमित घंटों के लिए काम कर सकते हैं. बैंक आदेश द्वारा विशेष रूप से अनुमत कार्यों के अलावा कोई भी सामान्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं।

बैंकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करना चाहिए, और यदि संभव हो तो उन्हें दैनिक आधार पर रोटेट किया जाना चाहिए. रुग्ण और गर्भवती कर्मचारियों को बैंकों द्वारा सक्रिय ड्यूटी से छूट दी जा सकती है. चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा संबंधित लेनदेन, पेट्रोल / डीजल पंप, एलपीजी संबंधित लेनदेन, पीडीएस लेनदेन, उद्योग / व्यवसाय लेनदेन और उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता / तरल ऑक्सीजन उत्पादक को लेनदेन की अनुमति दी जा सकती है.

देखें आदेश की कॉपी-

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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