3 मई तक देश बंद, लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन जारी,सिर्फ इन्हें मिली है छूट….

3 मई तक देश बंद, लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन जारी,सिर्फ इन्हें मिली है छूट….

दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है. बुधवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इसमें सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश जारी किया गया है.

3 मई तक बंद

जारी गाइडलाइन के अनुसार बस, रेल, हवाई सफर पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, फैक्ट्रियां और मॉल सभी बंद रहेंगे. सभी मंदिर और पूजा स्थल और सार्वजनिक धार्मिक स्तल भी बंद कर दिए गए हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है. औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी. सभी तरह के परिवहन पर रोक जारी रहेगी. जरूरी सेवाओं को छोड़कर यातायात पर रोक लगा दी गई है. एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों के आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे.

इन्हें मिली है छूट

गाइडलाइन के अनुसार खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है. कृषि, मनरेगा और खेती किसानी से जुड़े कामों को इजाजत दी गई है. जिसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें. आवश्यक सेवाओं के लिए वाहनों के आने-जाने की इजाजत दी गई है. 20 अप्रैल के बाद ग्रामीण इलाकों में सड़क और मकान बनाने में छूट, वो भी जहां कोरोना का केस न हो.

थूकने पर जुर्माना

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों में पान और गुटका खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी. मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है यानी अब सभी को मास्क लगाना जरूरी है.

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *