हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक, एड्स पीड़ित बच्चियों के लिए संचालित संस्था को बंद करने का दिया था आदेश

हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक, एड्स पीड़ित बच्चियों के लिए संचालित संस्था को बंद करने का दिया था आदेश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बिलासपुर स्थित एड्स पीड़ित नाबालिग बच्चियों की देखभाल करने वाली संस्था को बंद करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन के फैसले पर सोमवार तक रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। शासन ने ट्रस्ट पर जूएनाईल जस्टिस एक्ट के पालन ना करने का आरोप लगाया है. वहीं ट्रस्ट ने सरकार पर जवाब के लिए समय नहीं देने का आरोप लगाया है. इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता संजीव ठक्कर ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता संजीव ठक्कर की अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला के मुताबिक सरकार के फैसले से 15 नाबालिग बच्चियों पर प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार के फैसले से पीड़ित बच्चियां घबराई हुई हैं. क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र बिलासपुर स्थित यह ट्रस्ट है, जहां इन बच्चों की देखभाल होती है।

Sunil Agrawal

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