HomeBIG NEWSपर्यावरण संरक्षण मंडल का आदेश, छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से 31 जनवरी...

पर्यावरण संरक्षण मंडल का आदेश, छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंध

रायपुर। पर्यावरण विभाग ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है. अब क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन भी पटाखे फोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी. इससे जश्न बनाने वालों को जरूर थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन प्रदूषण को देखते हुए ये फरमान जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने फरमान जारी करते हुए कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जश्न मनाते समय पटाखे न फोड़े जाए. इसके साथ ही पराली और लकड़ी जलाने पर भी रोक लगाई गई है. ठंड में बनने वाले प्रदूषण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है.इस प्रतिबंध के बाद नगरीय निकाय चुनाव जीतकर आने वाले प्रत्याशी भी पटाखा फोड़ कर अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे. शादी ब्याह का जश्न भी पटाखा फोड़कर नहीं मना पाएंगे।

पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया है. अधिनियम 1081 की धारा 19-5 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके बैन लगाया गया है. ठंड के मौसम में औद्योगिक शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने, नियंत्रित रखने और पर्यावरण को स्वच्छ व स्वास्थ्य वर्धक रखने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया है.

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments