अब बैंक में जितने चाहे सिक्के करो जमा, हाईकोर्ट ने RBI के सभी बैंकों को लिमिट हटाने के दिए निर्देश

अब बैंक में जितने चाहे सिक्के करो जमा, हाईकोर्ट ने RBI के सभी बैंकों को लिमिट हटाने के दिए निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कारोबारियों समेत आम लोगों को बड़ी राहत दी है. बैंकों द्वारा सिक्के नहीं लेने पर लगी रिट पिटीशन में हाईकोर्ट ने जनहित में बड़ा फैसला सुनाया है. आरबीआई के सभी बैंकों को दिनभर में 100 सिक्के लेने के आदेश को हटाने के निर्देश दिए है।

बिलासपुर हाइकोर्ट ने आर बी आई के सिक्के जमा करने के लिमिट को हटाते हुए अनलिमिटेड सिक्के जमा करने के निर्देश दिए है. आरबीआई ने हलफनामा पेशकर सिक्के जमा करने की लिमिट हटाने की जानकारी दी है. राजधानी रायपुर के FMCG व्यापारी श्रेणिक पारख की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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