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कोर्ट ने सख्त सख्त फैसला सुनाया, एक ही परिवार के 12 हत्यारोपियों को मिली उम्रकैद की सजा, इस जघन्य अपराध में पूरा परिवार शामिल था…

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। जहां एक जघन्य हत्याकांड में हुए जमीनी विवाद में कोर्ट ने एक ही परिवार के 12 सदस्यों को एक साथ रहने का फैसला सुनाया है। साल 2022 में हुए निर्मम हत्याकांड में सभी चतुर्थों को हत्या, आपराधिक शडयंत्र और सामूहिक हमलों का दोषी करार देते हुए अदालत ने सख्त फैसला सुनाया।

बता दें वर्ष 2022 में जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम समाज में एक ही परिवार के 12 सदस्यों ने मृत हिरदलराम राजवाड़े की हत्या की निर्ममतापूर्वक तरीके से हत्या को अंजाम दिया था। करीब 3 साल बाद कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी 12 क्लासिक्स के लिए एलायंस की सजा सुनाई।



अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉमिक सिंह चौहान की अदालत ने सभी 12 हत्यारोपियों की हत्या, आपराधिक साजिश और सामूहिक हमलों का दोषी करार दिया। विशेष रूप से यह है कि सभी बुनियादी ढांचे एक ही परिवार से हैं, जिनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 24 से 65 वर्ष के बीच है।

हत्या 24 जून 2022 को हुई थी जब एक जमीन के सीमांकन के लिए गांव जा रहे मृतक हिरदलराम राजवाड़े की हत्यारोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से हमलाकर पीट-पीटकर की हत्या कर दी थी। मृतक की जमीन बैगासाय आयरनर नामक व्यक्ति से थी, जिस पर उसके रिश्तेदारों का अवैध कब्जा था।


अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार सागर ने प्रभावशाली ढंग से पैरवी की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध सिर्फ पूर्व निर्धारित नहीं था, बल्कि समाज की शांति और न्याय व्यवस्था के लिए भी गहरा खतरा था। सभी आपराधिक साजिशों में शामिल थे, उनसे पता चला कि हत्या जैसे आपराधिक कांड के लिए वे जुड़े हुए हैं।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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