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जनरेटर चलाने के लिए अनुमति लेना जरूरी

रायगढ़। जिले के राजस्व सीमा के भीतर शासकीय गैर शासकीय परिसर में स्थापित उच्च दाब विद्युत स्थापना एवं 10 केवीए से अधिक क्षमता के जनरेटर सोलर स्थापना को चालू करने के पूर्व, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति के नियम विनिमय 2010 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु राज्य शासन के सक्षम विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। कार्यपालन अभियंता एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक संभाग रायगढ़ ने जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा विनिमयो का अनुपालन किए बिना, प्रचालन करता हुआ स्थापना पाए जाने पर इसकी सूचना सक्षम निरिक्षालय की ओर प्रेषित किया जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता एवं अधिष्ठान का मालिक विनिमय के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति स्थापना को चालू करता है, तो उनके विरुध्द विनिमय के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी एवं शासकीय राजस्व की क्षति पहुंचाने का प्रकरण तैयार किया जा सकेगा।
Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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