पेट्रोल पम्प मालिकों को शासकीय वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल आरक्षित रखने के लिये कलेक्टर दिए निर्देश…

पेट्रोल पम्प मालिकों को शासकीय वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल आरक्षित रखने के लिये कलेक्टर दिए निर्देश…

बलौदाबाजार कलेक्टर डोमन सिंह ने आज छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन) आदेश 1980 की कंडिका 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त पेट्रोल- डीजल पंप मालिकों को आदेशित किया है कि वे अग्रिम आदेश पर्यन्त पेट्रोल 1000 लीटर तथा डीजल 2000 लीटर डेड स्टाक छोड़कर आरक्षित ( रिजर्व ) रखने का आदेश दिया। 

अब सवाल यह उठता है किसानों के लिए प्रशासन ने तो कुछ तो सोचा ही होगा क्योंकि अपने ही अति आवश्यक सेवा का हवाला देकर डीजल पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश निकाला है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किसानों की समस्याओं के बारे में क्या हल निकालती है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसारआरक्षित स्टॉक का विवरण सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार द्वारा कानुन व्यवस्था, प्रोटोकाल में संलग्न शासकीय वाहन नगरपालिका, अग्निशमन वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य विभाग की वाहनों एवं अन्य शासकीय वाहनों को ही प्रदाय किया जायेगा।

पेट्रोल-डीजल पंप मालिक प्रतिदिन के प्रारंभिक स्टॉक आवक, विक्रय, तथा शेष स्टॉक की जानकारी अगामी दिवस जिला खाद्य कार्यालय में लिखित या खाद्य कार्यालय के ई-मेल dfobalobabazar.cg@nic.in के माध्यम से प्रस्तुत करेगें। विक्रय की गई आरक्षित मात्रा की विस्तृत जानकारी पृथक से प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाना होगा।

Sunil Agrawal

Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222

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