पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं चाहिए होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, आए नए आदेश….
अगर आपने अपनी गाड़ी में नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है और चालान होने की चिंता सता रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. दो और चार पहिया समेत सभी तरह के गाड़ी मालिकों के लिए राहत की खबर है. यूपी में एक अप्रैल 2019 के पहले की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी नहीं होगा. क्योंकि परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है. ऐसे में 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है।
गाड़ी मालिकों को आ रही थी दिक्कत
दरअसल, पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों को परेशान कर दिया था. कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें सामने आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा लिया जा रहा था. गाड़ी मालिकों की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय के मुताबिक अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है. इसके के लिए बाद में नए आदेश दिया जाएगा।
बनाई जाएगी नई वेबसाइट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा. इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा. इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तक की जाएगी।
रोक हटाई गई
एचएसआरपी (HSRP) की अनिवार्यता खत्म होने पर आरटीओ (RTO) में गाड़ी से जुड़े कई कामों पर लगी रोक को हटा लिया गया है. इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र (fitness certificate), पंजीयन, transfer of ownership, पता परिवर्तन,रजिस्ट्रेशन का रिन्यूवल (renewal of registration) , अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) , नया परमिट, परमिट की डुप्लीकेट कॉपी, परमिट रीन्यूवल, अस्थाई परमिट, नेशनल परमिट सहित बाकी काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे।