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नहीं किया PAN-Aadhaar लिंक तो लग सकता है दस हजार रुपये का जुर्माना, ये है आखिरी डेट….

 दिल्ली। जैसा की सभी जानते हैं आधार कार्ड (Aadhar Card) एक बेहद जरूरी सरकारी डाक्यूमेंट है. वहीं पैन कार्ड की भी काफी महत्ता है. बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar link) करना अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है. अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।

टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड होगा इनवैलिड
पैन आधार (Pan Aadhaar link) को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा. पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. मतलब पैन होते हुए भी आप वे काम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है. सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।

Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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