ड्राइविंग लाइसेंस, RC, पॉल्यूशन समेत इन डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई….
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट समेत तमाम जरूरी दस्तावेजों की वैधता इस साल के आखिर तक बढ़ा दी है. अब इन सभी को इस अवधि तक रिन्यू कराया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे लोगों अपने वाहन के एक्सपायर हो रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा. आसान शब्दों में समझें तो अगर मोटर व्हीकल से जुड़ा आपका कोई दस्तावेज इस बीच एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्यू (Renew) करा सकते हैं. यही नहीं सरकार ने आपके एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है।